इंदौर जिले में गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। तदनुसार 26 जनवरी 2024 को इंदौर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफ.एल. 2, 3, 4 एवं एफ.एल. -6, 7, 8, 9, 10ए एवं 10बी, बी-3, बी-3 में एफ.एल.-9क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफ. एल. ए. पी. सी. तथा देशी, विदेशी मद्य भाण्डागार का संचालन बंद रखा जायेगा। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट, सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री, सेवा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। निर्देश दिये गये हैं कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन किया जाये।