इंदौर शहर में कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु किरायेदारों, घरेलू कामगारों और कर्मचारियों की जानकारी संबंधित थाने पर दिया जाना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री संतोष कुमार सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान, दुकान मालिक द्वारा संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाना होगी। कहा गया है कि इसके पूर्व मकान, दुकान किराये से नहीं दी जाये। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की सूचना भी संबंधित मालिक द्वारा थाने पर विहित प्रारूप में देना होगी। उनसे भी आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लेना होगा। छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाना होगी। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाना होगा। होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लेना होगा। ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर देना होगी। इसी तरह आदेश में कहा गया है कि भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, कारीगरों की सूचना ठेकेदार द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर देने के उपरांत ही उन्हें काम पर रखा जाए। साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये, इसके अतिरिक्त पुलिस द्वारा अतिथि पोर्टल प्रारम्भ किया गया है, इस पोर्टल पर भी रूकने वालों की जानकारी अवश्य दर्ज की जाये। पेइंग गेस्ट की सूचना संबंधित मकान मालिक द्वारा विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये। इसके उपरांत ही पेइंग गेस्ट रखा जाए। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये । ऐसे व्यक्तियों की सूचना जो 15 दिवस से अधिक समय तक निवास कर रहे हो, तत्काल थाने पर विहित प्रारूप में दी जाये। साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। ऑनलाईन शॉपिंग, होम डिलेवरी, कोरियर का कार्य करने वाली कंपनियों के व्यक्ति जो घर-घर जाकर पार्सल वितरित करते हैं, की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही उनसे आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। स्पा सेंटर, मसाज सेंटर, ब्यूटी पार्लर पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही आई.डी. प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। प्राईवेट सुरक्षा एजेंसी के लिए नियुक्त किए गए गार्ड अथवा अपने स्तर पर नियुक्त किए गए गार्ड की जानकारी विहित प्रारूप में थाने पर दी जाये, साथ ही आई.डी.प्रूफ आवश्यक रूप से लिया जाये। होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों एवं किराये से मकान लेने वाले व्यक्तियों के संबंध में आई.सी.जे.एस. साफ्टवेयर तथा मोबाईल फेस फोरेनसिक ऐप से जानकारी सर्च की जाये। विदेशी व्यक्तियों के संबंध में तत्काल सूचना एफ.आर.आर.ओ. शाखा को दी जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावी होकर 07 जनवरी,2025 तक तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।
toto slot toto slot slot gacor kampungbet situs toto toto slot https://ijins.umsida.ac.id/data/ situs toto toto slot toto togel toto slot bandar togel kampungbet toto slot slot gacor slot gacor bento4d https://polreskedirikota.id/ slot gacor