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HSRP नम्बर प्लेट नहीं होने पर कार्यवाही, 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा इंदौर में HSRP नम्बर प्लेट नहीं लगी होने पर चालानी कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत 15 वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट नहीं पाई गई, जिनपर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। साथ ही HSRP नम्बर प्लेट लगवाने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री प्रदीप शर्मा ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय तथा संभागीय परिवहन सुरक्षा स्क्वाड इंदौर द्वारा लोक परिवहन वाहनों, स्कूली वाहनों सहित अन्य वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। वाहनों के फ़िटनेश, परमिट, बीमा, PUC, कर प्रमाण पत्र भी चेक किये जा रहे हैं। बसों में ओवर-लोडिंग, अधिक किराया की भी जांच की जा रही है। यात्रियों से वाहन की स्पीड, चालक-परिचालक के व्यवहार के सम्बंध में फीडबैक भी लिया जा रहा है। यात्री वाहनों पर परमिट शर्तों के उल्लंघन होने पर जुर्माना लगाया गया। लोगों को अपने वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट लगवाने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। समझाईश भी दी जा रही है। कुल 70 वाहनों को चेक किया गया जिनमें से 15 वाहनों पर HSRP नम्बर प्लेट नहीं पाई गई, जिनपर जुर्माना लगाया गया। साथ ही अन्य वाहनों पर भी मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

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