इंदौर सांसद शंकर लालवानी के खिलाफ लगी चुनाव याचिका पर सुनवाई हुई। लालवानी की तरफ से मामले में जवाब पेश नहीं किया गया। वहीं शासन ने कहा कि याचिका के कारण ईवीएम मशीन फ्रिज कर ली गई है, जिसे मुक्त किया जाए। मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। याचिकाकर्ता ने कहा कि ईवीएम मशीन मुक्त किए जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शंकर लालवानी के खिलाफ यह चुनाव याचिका धर्मेन्द्र सिंह झाला ने एडवोकेट कपील शुक्ला के माध्यम से दायर की है। झाला ने मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इंदौर लोकसभा क्षेत्र से नामांकन फार्म भरा था। एडवोकेट शुक्ला ने बताया कि हमने याचिका में कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता का नाम गलत तरीके से प्रत्याशियों की सूची से बाहर किया है। नाम वापसी के फॉर्म पर याचिकाकर्ता के हस्ताक्षर नहीं थे। नाम वापसी के फॉर्म पर पिता का नाम भी दूसरा था। हमारा कहना है कि हमने कभी नामांकन फॉर्म वापस लिया ही नहीं, बावजूद इसके हमारा नाम प्रत्याशियों की सूची से बाहर कर दिया गया। याचिका में हमने लालवानी का निर्वाचन शून्य घोषित करने की मांग की है।