जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के अनुसार 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लिये सभी बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इस जन्म प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता स्कूल में प्रवेश के साथ आधार, पेन, मतदाता परिचय पत्र तथा ड्रायविंग लायसेन्स के लिए रहेगी। यह प्रमाण-पत्र नौकरी में ज्वाइनिंग और नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एकमात्र प्रमाण होगा। यह जानकारी यहां जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा कलेक्टर कार्यालय में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में दी गई। इस कार्यक्रम में जन्म-मृत्यु पंजीयन के संबंध में जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं इस संबंध में बनाये गये CRS Revamp Portal – dc.crsorgi.gov.in पोर्टल की विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर संभागीय योजना अधिकारी श्री माधव बेंडे एवं जन्म मृत्यु पंजीयन कार्य करने वाली इकाइयों के रजिस्ट्रार उपस्थित थे। कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश भोपाल के उप निदेशक श्री नमित यादव, सांख्यिकीय अन्वेषक श्री मनोज कनाड़े द्वारा जन्म मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 एवं CRS Revamp Portal पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थानों के रजिस्ट्रार, उनके सहयोगी, समस्त नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी एवं प्राइवेट चिकित्सावलयों के सूचनदाता मौजूद थे। इनके साथ संशोधित अधिनियम 2023 एवं Revamp Portal पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि संशोधित अधिनियम लागू होने वाली दिनांक 11 अगस्त 2023 के बाद पैदा हुए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जो बच्चे से संबंधित बनाए जाने वाले दस्तावेजों जैसे आधार, पैन, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची के अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरियों में ज्वाइनिंग एवं अन्य नागरिक सुविधाओं को प्राप्त करने का एक मात्र प्रमाण पत्र होगा। बताया गया कि चिकित्सा संस्थानों में हुई प्रत्येक मृत्यु का, मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाणीकरण संबंधित संस्थान के चिकित्सक द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा। उसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार एवं दूसरी प्रति निकटतम संबंधी को निशुल्क दी जायेगी। Revamp पोर्टल में आम नागरिकों द्वारा मोबाइल OTP के माध्यम से जन्म मृत्यु की सूचना घटित घटना के स्थान से संबंधित रजिस्ट्रार को ऑनलाइन प्रेषित की जा सकेगी एवं रजिस्ट्रार द्वारा सत्यापन कर प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा, जो सूचनादाता द्वारा उल्लेखित ईमेल आईडी पर प्राप्त हो जायेगा एवं कभी भी डाउनलोड किया जा सकेगा।
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