धार्मिक संस्थाओं के दुरुपयोग के एक केस में जेएमएफसी सुरेश यादव की कोर्ट ने भाजपा सांसद शंकर लालवानी को धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग अधिनियम 1978 और धारा 188 के आरोप से बरी कर दिया। वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान उनके खिलाफ हुई शिकायत पर यह मामला कायम किया गया था। लालवानी की ओर से एडवोकेट अमित सिंह सिसौदिया ने पैरवी की। थाना खजराना में भाजपा प्रत्याशी लालवानी के खिलाफ 8 मई 2019 में धारा 188 के अलावा धार्मिक संस्था (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम की धारा 7 व 3A के तहत उक्त एफआईआर दर्ज की गई थी। खजराना में मूर्ति पर भाजपा के झंडे से बना चोला चढ़ाने के मामले में हुई शिकायत पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया था।
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