Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

विज्ञापन होर्डिग्स लगाये जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। घोषित कार्यक्रमानुसार इन्दौर जिले की सभी 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 17 नवम्बर 2023 को मतदान होगा। विधानसभा निर्वाचन 2023 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो चुकी है। विधानसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आदर्श आचरण संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इसमें कट आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाने के संबंध में दिशा निर्देश है। यह दिशा निर्देश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने जारी किये है। जारी दिशा निर्देशानुसार किसी भी प्रकार के अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, झण्डियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होडिंग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है। यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों यथा बी.ओ.टी. आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क नगर निगम द्वारा लिया जाता है। दिन प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यतः सबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है। विधानसभा निर्वाचन 2023 के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निगम से पूर्व अनुमति, अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा। विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार प्रसार हेतु आरक्षित रखे जायेंगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति हेतु मुक्त रहेंगे। इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रखा जायेगा। यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्राथमिकता दी जायेगी। इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जायेगा, कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पाये। विज्ञापन एजेन्सी, अभ्यर्थी, राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन हेतु सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जायेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *