कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने विधानसभा निर्वाचन के दौरान मतदान दिवस 17 नवम्बर को वाहनों के दुरूपयोग को रोकने के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार मतदान दिवस 17 नवम्बर को जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं के उपयोग हेतु एक वाहन, एक वाहन निर्वाचनअभिकर्ता के लिये तथा एक अन्य वाहन कार्यकर्ता आदि के लिये इस प्रकार एक अभ्यर्थी द्वारा कुल तीन वाहनों का उपयोग संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य वाहनों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्र में नहीं किया जायेगा। उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त कर उपयोग में लाये जा रहे वाहन की विण्ड स्क्रीन पर अनुमति चस्पा, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। वाहन में ड्रायवर सहित पाँच व्यक्ति से अधिक व्यक्ति नहीं बैठ सकेंगे। उक्त प्रतिबंध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत, चुनाव कार्य में संलग्न अधिकारियों एवं विधि एवं व्यवस्था सम्बन्धी ड्यूटी में संलग्न पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबंध अन्य किसी नियम, आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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