अब दो से ज्यादा स्पीकर या साउंड बॉक्स नहीं बज सकेंगे। दो स्पीकर भी तय आवाज से ज्यादा तेज नहीं बजेंगे। सभी धार्मिक स्थलों के लाउडस्पीकर और डीजे का वॉल्यूम कम किया जाएगा। गाइड लाइंस का पालन नहीं करने पर शुरू होगी कार्रवाई। जिला प्रशासन और पुलिस लेगी एक्शन। यह रहेगी ध्वनि सीमा….
आवासीय क्षेत्र- 50 और रात में 40 डेसिबल
साइलेंट जोन- 50 डेसिबल , रात में 40
कमर्शियल एरिया- 65 और रात में 55 डेसिबल
औधोगिक क्षेत्र- 75 दिन और रात में 70 डेसिबल