इन्दौर जिले में लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान 4 जून 2024 को मतगणना के दौरान मतगणना की गोपनीयता बनाये रखने के लिए मतगणना स्थल के भीतर कोई भी व्यक्त्ति किसी प्रकार की फोटो, विडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। साथ ही मतगणना केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाईल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग नहीं कर सकेगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के अन्तर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अन्तर्गत कलेक्टर न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में आवेदक को किसी भी लागू प्रतिबन्ध से छूट दी जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जायेगा।
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