इंदौर जिले को बालभिक्षुक मुक्त किये जाने हेतु कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा दिए गए निर्देशानुसार विभिन्न विभागों के 7 दलों गठन किया गया है। गठित दलों द्वारा जिले के विभिन्न चौराहों एवं धार्मिक स्थलों पर बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया। अभियान अन्तर्गत कुल 58 पंडित, मौलवी एवं आमजन एवं 35 परिवारों, माता-पिता एवं 17 बालकों को दल द्वारा समझाईश दी गई एवं दोबारा भिक्षावृत्ति करते पाये जाने पर किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं संशोधित अधिनियम 2021 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। उन्हें अवगत कराया गया कि दोषी को पांच वर्ष तक का कारावास और एक लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है। उक्त अभियान के संबंध में शाम को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सभी दलों के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई और अभियान से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।
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