प्रचार सामग्री की जानकारी नहीं देने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के विरूद्ध होगी कार्रवाई

इंदौर में लोकसभा निर्वाचन के दौरान मुद्रित प्रचार सामग्री की जानकारी नहीं देने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे निर्वाचन के दौरान मुद्रित सामग्री की जानकारी एक दिन के भीतर अनिवार्य रूप से जमा कराये। एडीएम श्री रोशन राय ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 के तहत मुद्रित सामग्री की जानकारी चार प्रतियों में एडीएम कार्यालय और जनसम्पर्क कार्यालय में जमा कराया जाना जरूरी है। मुद्रित सामग्री में मुद्रक, प्रकाशक आदि का नाम पता और प्रतियों की संख्या आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज करना भी जरूरी है। उल्लेखनीय है कि विगत अप्रैल माह में आयोजित बैठक में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों एवं नियमों से अवगत कराया गया था। कहा गया है कि मुद्रित की गई सामग्री की चार प्रतियां प्रशासक के घोषणा पत्र के साथ एक दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराये। निर्धारित अवधि में उक्त जानकारी नहीं देने वाले प्रिंटिंग प्रेस संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

kampungbet https://ijins.umsida.ac.id/data/ kampungbet https://polreskedirikota.id/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *