प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत छुटे हुए, माईग्रेंट (प्रवासी) परिवारों को उनकी पात्रता अनुसार योजना अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन प्राप्त हो सकेंगे। योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर अपर कलेक्टर (खाद्य) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा पात्र आवेदकों से गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त कर गैस कनेक्शन जारी करने की समुचित कार्यवाही की मॉनिटरिंग की जायेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिदिन आयोजित होने वाले शिविरों में पात्र महिला हितग्राहियों के फॉर्म भरवाए जायेंगे एवं गैस कनेक्शन भी वितरित किए जायेंगे। गैस कनेक्शन फॉर्म निकटतम गैस एजेंसी कार्यालय पर भी भरे जावेगे। योजना के पात्रता के मापदंड में कोई भी वयस्क महिला जो निम्न श्रेणी के अंतर्गत आती है-अनुसुचित जाति गृहस्थी, अनुसुचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) के हितग्राही, अति पिछडा वर्ग, अन्त्योदय अन्न योजना, चाय ओर पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी,द्वीप एवं नदी द्वीप में निवासरत, SECC गृहस्थी, 14 बिंदुओं के घोषणा पत्र अनुसार गरीब गृहस्थी (घोषण पत्र स्वयं हितग्राही द्वारा दिया जावेगा) श्रेणी के परिवार आवश्यक दस्तावेज देकर योजना का लाभ ले सकते है। गैस कनेक्शन केवल परिवार की व्यस्क महिला के नाम से जारी किया जावेगा। उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत जिले में 310 केवाईसी भरवा कर 234 गैस कनेक्शन निशुल्क दिए जा चुके हैं।
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