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गैस सिलेंडरों के अवैध कारोबार के विरूद्ध छापामार कार्यवाही शुरू

इंदौर जिले में गैस सिलेंडरों के अवैध रूप से भंडारण/बिक्री/गैस रिफिलिंग करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। इसके लिये कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देशन में जिला प्रशासन के खाद्य विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही प्रारंभ की गई है। इसके कार्यवाही के दौरान पहले दिन पांच प्रकरण दर्ज कर 41 गैंस सिलेंडर जप्त किये गये। अपर कलेक्टर श्री गौरव बैनल के निर्देश पर छापामार कार्यवाही के लिये दल बनाये गये हैं। इस अभियान के तहत रावजी बाजार, कुमावतपुरा इंदौर में तीन अलग-अलग दलों के द्वारा सागर जनरल स्टोर , शंकर किराना एवं साहू आटा चक्की पर छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही में सागर जनरल स्टोर से 02 घरेलू गैस सिलेंडर, शंकर किराना स्टोर से 09 घरेलू गैस सिलेंडर एवं साहू आटा चक्की से 09 घरेलू गैस सिलेंडर अनधिकृत रूप से भंडारित होने से ज़ब्त किए गए। उक्त सभी स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों को कम दाम पर ख़रीद कर मुनाफ़े में अधिक दाम पर खुदरा में अवैध विक्रय किया जाना पाया गया। इसके अतिरिक्त खाद्य विभाग के दल द्वारा मोती तबेला मुख्य मार्ग पर भी जाँच की गई। जहां रहमतउल्ला पिता अब्दुल ख़ालिद के घर से 06 घरेलू गैस सिलिंडर भरे हुए अनधिकृत व्यापार करने पर जब्त किए गए एवं प्रकरण बनाया गया। इसी कड़ी में चितावद पेट्रोल पम्प के पास मधुरम रेस्टोरेंट के बग़ल में साबिर गैस चूल्हा रिपेयरिंग की जाँच की गई। इस संस्थान से घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण पाये जाने पर 15 घरेलू गैस सिलिंडर (14.2 kg) खाद्य विभाग की टीम द्वारा दुकान संचालक साबिर अंसारी से ज़ब्त किए गए । गैस सिलेंडर के अवैध कारोबार भंडारण बिक्री करने पर सभी संबंधितों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत धारा 3, 7 में प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कारवाही की जा रही है।गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण परिवहन गैस रिफलिंग पर अभियान चलाकर करवाई जारी रहेगी। रिहायशी या अन्य क्षेत्र में कोई गैस सिलेंडर का अवैध रूप से भंडारण/बिक्री/गैस रिफिलिंग करता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। ऐसे लोगों की सूचना जिला प्रशासन को खाद्य कार्यालय में, सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत की जा सकती है। इस तरह की सूचना मोबाइल नंबर 9009512393, 9827064852 पर भी दी जा सकती है, शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जायेगा।

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