इंदौर जिले में उचित मूल्य दुकान के राशन का अवैध कारोबार और कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देशन में कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत उचित मूल्य दुकान के चावल की कालाबाजारी में संलिप्त चार आरोपियों को जेल भेजने की सजा दी गई है। जिन आरोपियों को चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर 6 माह के लिए जेल भेजने के आदेश दिये गये है उनमें सतीश अग्रवाल, रामजीप्रसाद गुप्ता, सक्षम अग्रवाल एवं अंकित तिवारी शामिल है। इनमें से पुलिस द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है तथा आरोपी अंकित तिवारी वर्तमान में फरार होने के कारण पुलिस द्वारा आरोपी की खोज जारी है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा दिये गये आदेश के परिपालन में अपर कलेक्टरर श्री गौरव बैनल के निर्देश पर जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा गत 8 मई 2024 को इण्डस्ट्रियल एरिया सांवेर रोड़ इंदौर स्थित गोदाम में बड़ी कार्रवाई की गई थी। इसी तरह 15 मई 2024 को शिवशक्ति इंटरप्राइजेस के सामने सांवेर रोड़ इण्डस्ट्रीयल एरिया नरवल स्थित गोदाम बालाजी तौलकांटा में एवं 16 मई 2024 को रामजीप्रसाद गुप्ता के रामबलीनगर स्थित निवास भवन पर छापामार कार्यवाही की गई थी। जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किये जाने वाले चावल का अवैध क्रय-विक्रय, अवैध भण्डारण, अवैध परिवहन, व्यापार बिना किसी वैध अनुमति के किये जाने से आरोपियों के विरूद्ध पुलिस थाना बाणगंगा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी। खाद्य विभाग द्वारा पीडीएस चावल के अवैध कारोबार में संलिप्त पाये जाने पाये जाने पर सतीश अग्रवाल के विरूद्ध पूर्व में भी प्रकरण पंजीबद्ध कर तीन बार प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसी तरह रामजीप्रसाद गुप्ता, सक्षम अग्रवाल, अंकित तिवारी के विरूद्ध चावल के अवैध कारोबार के भिन्न-भिन्न प्रकरणों में पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सतीश अग्रवाल, रामजीप्रसाद गुप्ता, सक्षम अग्रवाल, अंकित तिवारी द्वारा अपराध की पुनरावृत्ति किये जाने के कारण घोर आपराधिक मानसिकता प्रतीत होती है। उक्त अपराध गंभीर प्रकृति के होने एवं पुनरावृत्ति होने के कारण प्रकरण में जिला दंडाधिकारी इंदौर द्वारा सतीश अग्रवाल, सक्षम अग्रवाल, रामजीप्रसाद गुप्ता एवं अंकित तिवारी द्वारा समुदाय के लिये आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से निवारित करने की दृष्टि से चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन 6 माह के लिये निरूद्ध किये जाने की कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में आरोपियों को सेन्ट्रल जेल में भेज दिया गया है। इस कार्रवाई का अनुमोदन राज्य शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल द्वारा किया गया है। पुलिस द्वारा तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है तथा आरोपी अंकित तिवारी वर्तमान में फरार होने के कारण पुलिस द्वारा आरोपी की खोज जारी है।
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