दीपावली त्यौहार के अवसर पर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए गत वर्षानुसार निर्धारित स्थानों पर अस्थाई खेरची फटाका लायसेंस जारी किये जाएंगे। उक्त लायसेंस 9 नवम्बर से 13 नवम्बर 2023 तक के लिये दिये जायेंगे। अस्थाई खेरची फटाका लायसेंस उन्हीं व्यक्तियों को जारी किये जाएंगे, जिन्हें गत वर्ष लायसेंस प्राप्त था। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी द्वारा अस्थाई खेरची फटाका लायसेंस जारी किये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। आवेदन पत्र 30 अक्टूबर 2023 से 6 नवम्बर 2023 तक अवकाश दिनों को छोड़कर कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र पर दस रुपये का स्टाम्प टिकिट लगाकर 600 रूपये का चालान कोषालय में जमा कर चालान की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही गत वर्ष का मूल लायसेंस भी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। कुल आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 7 नवम्बर 2023 से 8 नवम्बर 2023 तक दुकान नम्बरों का आवंटन मौके पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम/कार्यपालिक दण्डाधिकारी द्वारा ड्रा, लाटरी निकाल कर किया जायेगा तथा अनुज्ञप्तियों का प्रदाय भी उन्हीं के द्वारा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ आवेदक के पासपोर्ट साइज के दो फोटो अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होंगे। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक लायसेंस पर लायसेंसी की फोटो सत्यापित कर अनिवार्य रूप से लगाई जाये। दुकान लगाने के उपरान्त इन लायसेंसी की आकस्मिक जॉच की जाये, ताकि अवैध व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके। संबंधित एसडीएम यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राउण्ड में टीनशेड, लाईट, वाहनों के ठेकेदार अनावश्यक रूप से लायसेंसियों से अधिक राशि न वसूलें। अगर यह राशि अधिक है तो एसडीएम यह राशि बाजार दर पर निर्धारित करवाना सुनिश्चित करायेंगे।
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