यदि आप 2 हजार स्क्वायर फीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने जा रहे हैं, तो अब इसकी अनुमति के लिए आपको नगर निगम या नगर पालिका के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आम लोगों को परमिशन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें, इसके लिए आवासीय भवन निर्माण के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। 28 जून को बकायादा गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अफसरों की मानें तो अगर नियमित कॉलोनी का प्लाट है तो स्वयं की दो हजार फीट का नक्शा सारे शुल्क जमा कराकर स्वीकृत करा सकते हैं। मध्यप्रदेश के भूमि विकास नियमों के तहत अभी तक 106 वर्गमीटर यानि एक हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा के प्लॉट पर घर बनाने के लिए डीम्ड अनुमति मिलती थी। डीम्ड अनुमति यानी आर्किटेक्ट ही अपने स्तर पर दस्तावेजों के आधार पर नियमों के तहत अनुमति दे देता था। आम लोगों को राहत देने के लिए अब डीम्ड अनुमति के लिए प्लॉट साइज का आकार बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछले दिनों इसका ऐलान किया था कि प्रदेश में भवन निर्माण के लिए डीम्ड परमिशन के प्रावधान में इजाफा किया जाएगा। इसके बाद अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 मे संशोधन कर दिया है। इसमें प्लॉट साइज 105 वर्गमीटर को बढ़ाकर 186 वर्गमीटर तक कर दिया गया है। मतलब यदि आपका प्लॉट करीब 2 हजार स्क्वायर फीट का है तो ही डीम्ड मंजूरी होगी।
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252
Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252