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अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ लेने की अपील

मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम भोपाल द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के लिये संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं में इंदौर जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति इंदौर के कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि संत रविदास स्वरोजगार योजना में 199 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना के तहत 1 लाख से 50 लाख रूपये तक उद्योग परियोजनाओं के लिये एवं 1 लाख से 25 लाख रूपये तक सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतू ऋण उपलब्ध कराया जाता है। आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष होना चाहिये। न्यूनतम योग्यता 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये। योजना में वित्तीय सहायता ब्याज अनुदान वितरित शेष ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना में 724 का लक्ष्य है। योजनान्तर्गत 10 हजार से 1 लाख रूपये तक सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतू ऋण दिया जाता है। आवेदक की उम्र 18 से 55 वर्ष तथा आयकर दाता न हो। वित्तीय सहायता-ब्याज अनुदान वितरित/शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। सावित्री बाई फूले स्व सहायता समूह योजना अन्तर्गत जिले को 22 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। योजना में 20 हजार से 1 लाख रूपये तक अनुसूचित जाति की महिलाओं को उद्योग, सेवा ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय के लिये प्रदाय किया जाता है। अनुदान राशि प्रति महिला 10 हजार रूपये देय होगी। संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के इच्छुक आवेदक एम.पी. ऑनलाईन सेंटर पर जाकर वेबसाईट https://samst.mponline.gov.in पर आवेदन करने के पश्चात कार्यालय जिला अंत्यावसायी रूम नं. 205 कलेक्टोरेट कार्यालय, इंदौर में आवेदन की प्रति के साथ सम्पर्क कर सकते हैं। सावित्री बाई फूले स्व सहायता समूह योजना के आवेदन कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

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