पुराने वाहनों के लिए परिवहन मुख्यालय से नए आदेश जारी होने के बाद अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के आरटीओ में आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा। परिवहन कार्यालय में फिटनेस, ट्रांसफर नाम, पता परिवर्तन, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन, पुर्नपंजीयन, Hypothecation आदि समस्त कार्यों के लिए जब आवेदन प्राप्त होते हैं, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वाहन में HSRP लगा होना चाहिए।
