Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/indore360/public_html/wp-content/themes/digital-newspaper/inc/breadcrumb-trail/breadcrumbs.php on line 252

एक तारीख को ही मिले वेतन

इंदौर जिले में सभी शासकीय कार्यालयों के प्रमुखों से कहा गया है कि वे अपने शासकीय सेवकों का वेतन हर माह की एक तारीख को दिया जाना सुनिश्चित करें। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों के लिये दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जिला कोषालय श्रीमती मोनिका कटारे ने बताया कि इस संबंध में कलेक्टर द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि म.प्र. कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109 (1) के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक को उसके प्रत्येक माह के वेतन का भुगतान आगामी माह की प्रथम तारीख को करने के निर्देश हैं। यदि माह की प्रथम तारीख को शासकीय अवकाश हो तो उसके पूर्व के कार्य दिवस को भुगतान किया जाये। समस्त आहरण संवितरण अधिकारियों को अवगत कराया गया है कि अपने कार्यालय से संबंधित समस्त शासकीय सेवकों को प्रत्येक माह की प्रथम तारीख को वेतन आहरण हो सके, यह सुनिश्चित करने की व्यवस्था करें। यदि इसमें किसी प्रकार का विलंब होता है तो उसके लिए आहरण संवितरण अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगें। साथ ही कहा गया है कि मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सहायक नियम 109(3) के अनुसार प्रत्येक कार्यालय के समस्त शासकीय सेवको का वेतन प्रत्येक माह की पांच तारीख के पूर्व किया जाये। विलंब या स्टॉप पेमेंट के संबंध में आहरण संवितरण अधिकारी को पूर्ण औचित्य सहित देयक प्रस्तुत करना होंगे।

toto slot toto slot slot gacor kampungbet situs toto toto slot https://ijins.umsida.ac.id/data/ situs toto toto slot

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *